*उज्जैन में नगरीय सीमा के बाहर स्थित शराब दुकानों के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन पर रोक की प्रभावी कार्यवाही की गई*

*उज्जैन में नगरीय सीमा के बाहर स्थित शराब दुकानों के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन पर रोक की प्रभावी कार्यवाही की गई

 

*पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा और सहायक आबकारी आयुक्त ने शराब दुकानों के संचालन में सुधार के लिए दिए निर्देश*

*उज्जैन पुलिस ने शराब दुकानो के बाहर शराब पीने व यातायात अवरुद्ध करने वाले 20 व्यक्तियो के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की*

*शराब दुकानों पर सीसीटीवी अनिवार्य कर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी*

*शराब दुकानों के बाहर भीड़ पर दुकान संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए*

 

उज्जैन,15 अप्रैल। मंगलवार दोपहर पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग एवं पुलिस द्वारा जिले की नगरीय सीमा के बाहर स्थित शराब दुकानों पर यातायात अवरुद्ध करने वाले और दुकान संचालन में लापरवाही बरतने पर दुकान संचालकों पर दंडात्मक कार्यवाही की। कार्यवाही कर जिले में नगरीय सीमा के बाहर स्थित शराब दुकानों की बुनियादी व्यवस्थाओं की समुचित समीक्षा कर, उन्हें सुचारू और नियंत्रित रूप से संचालित करने को निर्देशित किया।पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने आबकारी विभाग को पूर्व में 01 अप्रैल से 15 पुलिस जवानों का बल, आबकारी विभाग के सहायता के लिये आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाया गया है,जिससे आबकारी विभाग प्रभावी कदम उठाकर शराब दुकानों के आसपास की व्यवस्था सुनियोजित और मर्यादित तरीके से करवाने की कार्यवाही कर सके।

पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा और आबकारी आयुक्त ने मंगलवार को नगरीय सीमा के बाहर स्थित शराब दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर यातायात,निगरानी,सीसीटीवी कैमरे आदि व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए हैं।

 

*समुचित यातायात व्यवस्था* 

दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि दुकानों के बाहर उचित यातायात एवं पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित न हो और सड़कों पर अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो।

 

*24 घंटे वालेंटियर तैनाती*

प्रत्येक शराब दुकान पर कानून व्यवस्था बनाए रखने 6-6 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे वालेंटियर तैनात किए जाने के निर्देश दिये है, ताकि निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

 

*सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता*

दुकानों के बाहर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसी भी आपराधिक गतिविधि या अनुचित व्यवहार की निगरानी की जा सके और आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके।

 

*सार्वजनिक स्थार्नी पर शराब सेवन पर रोक* दुकान संचालक सुनिश्चित करे की दुकानों के बाहर, सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन न किया जाए।

 

*पुलिस ‌द्वारा की गई बाउंड ओवर की कार्यवाही*

 

मंगलवार को कार्यवाही के दौरान शराब दुकानों पर अव्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दुकान प्रबंधक एवं उनके कर्मचारियों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई है। उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून व्यवस्था भंग करने से रोकने के निर्देश दिए गए और निर्देशों का उल्लंघन होने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई।

इसी क्रम में थाना नागझिरी ‌द्वारा कार्यवाही कर ग्राम करोंदिया स्थित शराब दुकान के कुल 04 व्यक्तियों को थाना लाकर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की। थाना चिमनगंज द्वारा कार्यवाही कर ग्राम चक कमेड शराब दुकान से कुल 06 व्यक्तियो को थाना लाकर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।थाना नानाखेडा ‌द्वारा कार्यवाही कर ग्राम डेंडिया स्थित शराब दुकान से कुल 05 लोगो को थाना लाया गया व उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी। थाना चिंतामण द्वारा कार्यवाही कर ग्राम चिंतामण जवासिया स्थित शराब दुकान से कुल 05 कर्मचारियो के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी।